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देश के 3 उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति को मिली केंद्र की मंजूरी

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  नई दिल्ली | देश में न्यायतंत्र को और मज़बूत करने के लिए केंद्र ने हाईकोर्ट के 20 नए न्यायाधीशों की नियुक्ति को अधिसूचित किया है, जिनमें इलाहाबाद और गुवाहाटी हाईकोर्ट के लिए आठ-आठ और मद्रास हाईकोर्ट के लिए चार न्यायाधीश हैं। न्याय विभाग ने एक बयान में कहा कि संविधान के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति ने भारत के प्रधान न्यायाधीश (सीजेआई) के परामर्श से उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के रूप में अधिवक्ताओं और न्यायिक अधिकारियों की नियुक्ति को मंजूरी दी है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय में अधिवक्ता चंद्र कुमार राय, कृष्ण पहल, समीर जैन, आशुतोष श्रीवास्तव, सुभाष विद्यार्थी, बृज राज सिंह, श्री प्रकाश सिंह और विकास बुधवार को न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। मद्रास हाईकोर्ट के लिए अधिवक्ता सुंदरम श्रीमति, डी. भरत चक्रवर्ती, आर. विजयकुमार और मोहम्मद शफीक को जज बनाया गया है।  यूपी समाचार गुवाहाटी उच्च न्यायालय के लिए अधिवक्ता काखेतो सेमा, देवाशीष बरुआ, अरुण देव चौधरी और न्यायिक अधिकारी मालाश्री नंदी और मरली वानकुंग को न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। इसके साथ ही न्याय विभाग ने गुवाहाटी उच

केरल में भारी बारिश का कहर, 7 जिलों में ऑरेंज अलर्ट

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  भारतीय मौसम विभाग ( IMD) ने केरल के सात जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है क्योंकि मंगलवार को दक्षिणी राज्य में भारी बारिश जारी है। मौसम एजेंसी ने तिरुवनंतपुरम , कोल्लम , पठानमथिट्टा , अलाप्पुझा , कोट्टायम , एर्नाकुलम और इडुक्की जिलों में अलर्ट जारी किया है। एहतियात के तौर पर तिरुवनंतपुरम जिले के अरुविक्कारा , नेय्यर और पेप्पारा जलाशयों से पानी छोड़ा गया है। केरल में लगातार हो रही बारिश के मद्देनजर राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल (एनडीआरएफ) की चार अतिरिक्त टीमों को तैनात किया गया है। वर्तमान में राज्य में एनडीआरएफ की दो टीमें हैं , राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अनुरोध पर तमिलनाडु अरक्कोनम से चार और टीमें पहुंच रही हैं।  हिंदी न्यूज़ एनडीआरएफ की टीमें अलाप्पुझा , एर्नाकुलम , कोल्लम और कोट्टायम जिलों में तैनात की जाएंगी और एक-एक टीम पठानमथिट्टा और इडुक्की जिलों में होगी। मलप्पुरम में भारी बारिश के कारण गिरे एक घर में दो बच्चों की मौत हो गई। मंगलवार तड़के मकान के पिछले हिस्से में भूस्खलन होने से इमारत ढह गई। स्थानीय लोगों ने गंभीर रूप से घायल बच्चों को कोझिकोड मेडिकल कॉलेज पहुंचा

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उत्तर प्रदेश की जेलों में बंद कैदियों के लिए इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का इस्तेमाल कानूनन अपराध

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लखनऊ | उत्तर प्रदेश में पुलिस अधिकारियों ने गुरुवार को कहा कि प्रदेश में कैदियों द्वारा जेलों के अंदर मोबाइल और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का उपयोग संज्ञेय और गैर-जमानती अपराध बना दिया गया है। उन्होंने कहा कि नियम का उल्लंघन करने पर अपराधियों को तीन-पांच साल के कठोर कारावास और 20000-50000 रुपये के जुर्माने का सामना करना पड़ेगा। गृह विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि राज्य की जेलों में कैदी अनुशासन के लिए कारागार अधिनियम-1894 के प्रावधानों में संशोधन कर नया नियम लागू किया गया है।  यूपी समाचार सरकार के इस फैसले के बाद अब जेलों के अंदर कैदियों द्वारा मोबाइल फोन और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के इस्तेमाल करने पर रोक लगाई लगाई जा  सकेगी।  आधिकारिक बयान के अनुसार, "अगर राज्य की जेलों में कोई भी कैदी जेल परिसर के अंदर या बाहर किसी भी प्रकार के वायरलेस संचार उपकरण का उपयोग करते हुए पाया जाता है, तो दोषी मिलने पर उसे तीन से पांच साल के कठोर कारावास और 20,000-50,000 रुपये तक के जुर्माने से दंडित किया जा सकता है।" इस नियम के साथ, मोबाइल फोन, वाईफाई, ब्लूटूथ, नियर फील्ड कम्युनिकेशन (एनएफसी), ट